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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

[ जब कोई बयान किसी बातचीत, दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब या पत्रों की श्रृंखला का हिस्सा हो तो क्या सबूत दिया जाना चाहिए [Act 21 of 2000, Section 92 and Sch.II द्वारा प्रतिस्थापित, Section 39 के लिए (w.e.f. 17.10.2000).]

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 39.21 of 2000


जब किसी बयान का सबूत दिया जाता है और वह बयान किसी बड़े बयान का हिस्सा होता है, या किसी बातचीत का या किसी अलग दस्तावेज़ का हिस्सा होता है, या किसी ऐसे दस्तावेज़ में होता है जो किसी किताब का हिस्सा है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के हिस्से में होता है या पत्रों की एक जुड़ी हुई श्रृंखला में होता है, तो उस बयान, बातचीत, दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब या पत्रों की श्रृंखला का उतना ही सबूत दिया जाएगा जितना अदालत उस विशेष मामले में बयान की प्रकृति और प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए और उन परिस्थितियों को समझने के लिए ज़रूरी मानती है जिनमें वह बयान दिया गया था।]न्यायालयों के फैसले, कब प्रासंगिक होते हैं

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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